Mukhyamantri pashudhan yojana jharkhand: झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 90% तक अनुदान पर 2 से 10 गाय दिया जा रहा है। झारखंड के सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा दिनांक 1/7/2024 के आलोक में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाभुक के अंशदान एवं अनुदान पर गाय के साथ-साथ अन्य योजनाओं का लाभ देने हेतु आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है जिसका अंतिम तिथि दिनांक 30.7.2024 तक रखा गया है(सभी जिले में अंतिम तिथि थोड़ा बहुत अलग हो सकती है।)।
इस योजना का आवेदन झारखंड के सभी जिले में लिया जा रहा है। आईए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में की 90% 75% और 50% की अनुदान पर यह सारी योजनाओं का लाभ किनको मिलेगा। आवेदन का प्रक्रिया से लेकर योजनाओं का लाभ मिलने तक का संपूर्ण जानकारी जानेंगे।
कौन-कौन सी योजनाओं का आवेदन होगा?
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित योजनाओं का आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है-
क्र. | योजना का नाम | योजना का लागत राशि |
1 | 2 गाय या भैंस वितरण योजना | ₹135050 |
2 | 5 गाय या भैंस की वितरण योजना | ₹337625 |
3 | 10 गाय या भैंस की वितरण योजना | ₹675250 |
4 | हस्त चलित चैफ कटर | ₹8000 |
5 | विद्युत चलित चैफ कटर | ₹20000 |
6 | मिल्किंग मशीन | ₹120000 |
7 | पनीर एवं खोवा मशीन यूनिट | ₹100000 |
8 | वर्मी कंपोस्ट यूनिट(3m×2m×1m) | ₹25000 |
9 | डीप बोरिंग योजना | ₹100000 |
10 | काउ मेट 6.5″×4.0″ | ₹5200 |
CM pashudhan Yojana Jharkhand किनको कितना अनुदान मिलेगा?
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत तीन प्रकार का अनुदान दिया जाता है 50%, 75% और 90% आईए जानते हैं किन को कितने का अनुदान मिल सकता है
50% अनुदान: ऐसे व्यक्ति जो 5 या 10 गाय लेना चाहते हैं। 50% की अनुदान वैसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो सामान्य वर्ग के श्रेणी मैं आते हैं महिला या पुरुष स्वयं सहायता समूह सहकारी समिति जो पूर्व से पशुधन गतिविधि से जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर 50% का अनुदान दिया जाएगा।
75% अनुदान: ऐसे व्यक्ति जो 5 या 10 गाय योजना लेना चाहते हैं। सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदक दुग्ध सहकारी समिति को योजना के लाभ 75% के अनुदान पर मिल जाएगा।
90% अनुदान: ऐसे व्यक्ति जो 2 गाय लेना चाहते हैं। सभी वर्ग के महिला इस योजना का लाभ ले सकती हैं। 90% की अनुदान सिर्फ दिव्यांग/आपदा/आग लगी/सड़क दुर्घटना/परित्यक्त से प्रवाहित सभी ग्रामीण महिला को दिया जाएगा।
अन्य योजनाएं (पशु आहार एवं चार विकास प्रगतिशील देरी कृषकों की सहायता)
75% का अनुदान: इस योजना का लाभ सभी वर्ग के महिला या पुरुष ले सकते हैं जो पशुधन गतिविधि से जुड़ा हुआ हो ऐसे सदस्यों का चुनाव प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
90% अनुदान: 90% की अनुदान योजना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभुक दुग्ध सहकारी समिति को दिया जाएगा।
Mukhyamantri Pashudhan Yojana Jharkhand पात्रता
यदि आप हस्चलित चैफ कटर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5 गाय होना अनिवार्य है जिसका फोटो ग्राफ आपको आवेदन के साथ ही सलंग्न करके जमा करना होगा।
यदि आप विद्युत चलित चैफ कटर योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 गाय होना अनिवार्य है योजना का आवेदन करते समय आपको इसका फोटोग्राफ भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
यदि आप डीप बोरिंग योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 गाय होना आवश्यक है जिसका फोटो ग्राफ आपको आवेदन के साथ ही संलग्न करने के जमा करना होगा।
यदि आप मिल्किंग मशीन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 गाय होना आवश्यक है जिसका फोटो ग्राफ आपको आवेदन के साथ लगाकर जमा करना है।
यदि आप पनीर एवं खोआ मेकिंग मशीन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 गाय होना अनिवार्य है इसका फोटो ग्राफ आपको आवेदन के साथ जमा करना होगा।
योजना के लिए चयन का प्रक्रिया एवं पात्रता
- दुग्ध पथो पर स्थित गांव के लाभ को प्राथमिकता दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक को योजना का लाभ नियम के अनुसार ही दिया जाएगा।
- लाभुक जिस जिले से आवेदन कर रहे हैं वहां का निवासी होना आवश्यक है जिसका निवासी प्रमाण पत्र भी आवेदन को लगाना पड़ेगा।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।
- लाभुक का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा।
- प्रखंड बार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभुक का चयन प्रखंड स्तरीय समिति के अनुशंसा के द्वारा किया जाएगा।
- लाभुक को अपना अंशदान चयन होने के एक महीना के अंदर अपने खाता में जमा करना होगा।
- सभी योजना का अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के संबंधित बैंक खाता में भेजा जाएगा।
- विगत 5 वर्षों में जिन लाभुक के परिवारों को अनुदान योजना के अंतर्गत संबंधित योजना का लाभ मिल चुका है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- दुधारू पशुओं का लाभ मिल जाने के बाद लाभुक को मनरेगा योजना के अंतर्गत पशु सेड का लाभ भी दिया जाएगा।
- आवेदक को निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन करना पड़ेगा।
आवेदन करने के लिए क्या-क्या कागजात लगेगा?
Pashudhan Yojana Jharkhand अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कागजात आपको देना पड़ेगा
- आवेदक का आधार कार्ड का छाया प्रति
- बैंक पासबुक छाया प्रति
- आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ
- आवेदक का पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- ग्राम सभा का कॉपी
- आवेदन फॉर्म
- मोबाइल नंबर
- यदि आवश्यक हो तो गाय का फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन कहां पर करें?
इच्छुक आवेदक जो इस योजना अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले अपने प्रखंड के पशु चिकित्सा केंद्र में अपना आवेदन संबंधित कागजात के साथ करना पड़ेगा।
अन्य लाभ
यदि आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ मिल जाता है जिसके अंतर्गत यदि आपको गाय मिलती है तो साथ ही मनरेगा योजना से आपको गाय को रखने के लिए पशु सेड योजना का भी लाभ दिया जाएगा जिसमें लगभग डेढ़ लाख रुपए मनरेगा योजना से आपको मिलेगी जिसे आप पशु सेड का निर्माण खुद से कर पाएंगे।
आशा करता हूं कि इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का संपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी ऐसे ही सरकारी योजना का जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद!