Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply: यदि आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है झारखंड सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ₹50 हजार से लेकर 25 लाख रुपए तक 40% ( अधिकतम 5 लाख रुपए ) अनुदान सब्सिडी पर ऋण दे रही है जिसका आवेदन आप अपने पंचायत में ही कर सकते हैं आईए जानते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप ₹50000 से लेकर 25 लाख रुपए तक ऋण 40% की सब्सिडी पर ले सकते हैं और कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या व्यवसाय के लिए वाहन ले सकते हैं इसके अंतर्गत केवल 6% की ब्याज आपको लगेगा। ऋण को वापस करने के लिए 5 वर्ष आपको समय दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग और कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
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इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसका आवेदन पत्र तैयार करना होगा उसके बाद इसका आधिकारिक वेबसाइट में जाकर खुद से आवेदन कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट में जाने के लिए यहां क्लिक करें।
इस योजना का आवेदन आप अपने पंचायत में भी कर सकते हैं झारखंड के सभी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के सभी पंचायत में एक-एक दिन कैंप लगाया जा रहा है जिसका अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 तक रखा गया है आपके पंचायत में लगने वाली कैंप में भी आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए क्या कागजात लगेगा
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मैं आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज लगेगी:
- आवेदक का फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक के आधार और पैन कार्ड का छाया प्रति
- बैंक पासबुक छाया प्रति
- ₹50000 से अधिक की ऋण लेने पर योजना प्रस्ताव की प्रति (वाहन ऋण को छोड़कर )
- ₹1000000 और उससे अधिक के व्यवसाय रन के लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ( यदि उपलब्ध है तो)
- स्व घोषणा पत्र और दिए हुए प्रारूप में स्टांप पेपर पर
- ₹50000 से अधिक ऋण और वहां रन को छोड़कर गारंटी प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- गारंटी की आधार और पैन कार्ड की प्रति
- गारंटी की वेतन पर्ची या itr रिटर्न
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो।
- आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसमें आय प्रमाण पत्र 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में नहीं हो
- आवेदक पूर्व से सरकारी या अर्ध सरकारी ऋण अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं लिया हो अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफाल्टर ना हो।
- आवेदक, योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो तो उसका प्रमाण पत्र भी सलंग्घ करना होगा।
इस योजना का आवेदन आप ऑफलाइन अपने पंचायत कार्यालय के लगने वाले सरकार आपके द्वार का कैंप में भी कर सकते हैं या ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं।
आपकी आवेदन को इस योजना संबंधित कार्यालय के द्वारा जांच किया जाएगा और जाँच के बाद स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद आपको एग्रीमेंट करने के लिए कार्यालय बुलाया जाएगा और आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे भेज दिया जाएगा।
EMI कैसे देना होगा?
इस योजना के अंतर्गत आपको जितने भी पैसे ऋण में दिया जाएगा उसमें से अनुदान की राशि को घटाने के बाद जो पैसे आपका शेष रह जाता है उस पैसे को कार्यालय के द्वारा EMI कर दिया जाएगा इसके बाद आपके कार्यालय के बताए हुए निर्देशानुसार प्रति महीने ऋण की राशि को जमा करना होगा।
ब्याज कितना लगेगा
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आप जितने रुपए का ऋण लेते हैं उनमें से 40% सब्सिडी की राशि को घटाकर कर जो शेष राशि बचता है उसमें आपको 6% की ब्याज लगेगा।
इस योजना से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप इसका आधिकारिक वेबसाइट में जाकर डाउनलोड वाले विकल्प से संकल्प 2563 को डाउनलोड कर लीजिए।
आशा करता हूं इस आर्टिकल में आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी ऐसे ही सरकारी योजना से संबंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें धन्यवाद।